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मध्यम वर्ग को रजिस्ट्री मे बड़ी राहत.. अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क

मध्यम वर्ग को रजिस्ट्री मे बड़ी राहत.. अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर// मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री (Registry ) शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्य वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 10 लाख रुपए है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपए देना पड़ता था। Registry 

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इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइड लाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा। 10 लाख रुपए की गाइडलाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 15 लाख में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख के 4 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपए देय होगा। इस तरह 20 हजार रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि इस संशोधन से मध्य वर्गीय परिवारों को सहूलियत होगी। Registry 

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बैंक लोन लेने वालों को फायदा

छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल का सीधा लाभ राज्य के सभी मध्यवर्गीय परिवारों को मिलेगा। क्योंकि अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार संपत्ति खरीदने के लिए बैंक लोन पर निर्भर रहते हैं। बैंक लोन रजिस्ट्री पेपर में दिखाए गए सौदे के रकम के आधार पर मिलता है, लोग पंजीयन शुल्क से बचने के लिए गाइडलाइन कीमत के बराबर सौदा मूल्य दिखाते हैं। कम सौदा कीमत दिखाने से बैंक लोन भी कम मिलता है।मध्यम वर्ग को रजिस्ट्री मे बड़ी राहत.. अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क

इस नीति से आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पायी गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है, जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ। संपत्ति का सही मूल्य रजिस्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआवजा प्राप्त हो पाएगा।

Big relief to middle class in registration.. Now registration fee will be charged on guideline price only




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