सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 प्रारंभ
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // भारत का राजपत्र (CG-DL-E-05052025-262912) के माध्यम से सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 प्रारंभ की गई है।
इसके अंतर्गत मोटरयान के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को ऐसी दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम 07 दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित रू. 1,50,000/- तक की रकम के नकदी रहित उपचार की पात्रता का प्रावधान किया गया है।
इस पत्र के साथ भारत का राजपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों को शामिल किया गया है।
उक्त अस्पतालों के माध्यम से मोटरयान के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उपचार प्रदान किया जाना है। उक्त उपचार के लिए ट्रॉमा एवं पॉली ट्रॉमा अंतर्गत उपचार हेतु सक्षम एवं पंजीकृत अस्पतालों को शामिल किया जाना है।
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जावे तथा सुनिश्चित करें कि, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर उपचार प्रदान किया जावे। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जावेंगे।
Cashless treatment scheme for road accident victims, 2025 launched


