शासकीय सेवकों को हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य.. जारी हुआ आदेश
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // देश में सड़क दुर्घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। वहीं, लाखों लोगों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ मे शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। Helmets and Seat Belts

इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, समस्त कलेक्टर और पुलिस अधिक्षकों को अपने अधिनस्त सभी शासकीय कर्मियों को सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करने कहा है। Government Servant
अमिताभ जैन ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के अनुसार समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय सेवकों ( Government Servant) द्वारा स्वयं एवं उनके परिजन और जनसामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह से सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। जिससे सड़क दुर्घटनाएं नही हो। Helmets and Seat Belts
बता दे की दुर्घटनाओं में अधिकतर उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। मोटरसाइकिल चलाते समय में हेलमेट जरूरी लगाएं। कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधे। अनहोनी की दशा में काफी हद तक चोट लगने का खतरा कम होगा। वहीं, वाहन की रफ्तार काबू में रखें। क्योंकि दुघर्टना की दशा में चेहरे व सिर में चोट लगने की आशंका अधिक रहती है। दांत भी टूट जाते हैं। ज्यादा चोट लगने से बच जा सकता है। Helmets and Seat Belts
It is mandatory for government servants to use helmets and seat belts. Order issued
