Breaking
Tue. Jul 22nd, 2025

इस जिले में अब बोर खनन पर लगा प्रतिबंध.. गर्मी में पेय जल की समस्या को देखते लगा प्रतिबन्ध 

खबर शेयर करें..

इस जिले में अब बोर खनन पर लगा प्रतिबंध.. गर्मी में पेय जल की समस्या को देखते लगा प्रतिबन्ध

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // गर्मी में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जिले में एक अप्रैल से 30 जून तक नया नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खैरागढ़- छुईखदान- गंडई कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा ने उक्ताशय आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। 

Sachin patel study point

 

सोशल मिडिया से जुड़ने क्लिक करें..

जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1980 (ग्रक्रमांक-03) 387 की धारा 03 तहत जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी कार्यवाही किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत खैरागढ़- छुईखदान – गंडई जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा।

पेयजल के लिए निकाय पर नहीं होगा प्रतिबंधित 

साथ ही शासकीय एजेंसी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त कार्यवाही 01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक की अवधि के लिए है। तत्पश्चात आवश्कतानुसार अवधि बढाई जा सकती है। Now bore mining is banned in this district.. Ban imposed due to problem of drinking water in summer




खबर शेयर करें..

Related Post

error: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!