जपं छुईखदान में वेंडर भुगतान घोटाला, दोषी सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी निलंबित
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // जनपद पंचायत छुईखदान की 14 नवंबर को हुई सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में कई गंभीर गड़बड़ी पर निर्णायक कदम उठाए गए। बैठक में सीधा वेंडर भुगतान मामले की जांच में दोषी पाए गए सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लिकेश तिवारी पर आरोप था कि तत्कालीन दो सीईओ रवि कुमार और झुमुक के साथ मिलकर पंचायत की अनुमति बिना ही 15वें वित्त की राशि सीधे सप्लायरों, पंचायत सचिवों और ऑपरेटरों के खातों में जमा कर दी गई। जांच में यह आरोप सही साबित हुए।
जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व में दोनों तत्कालीन सीईओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संचालक को अब पत्र भेज दिया है, लेकिन तक कार्रवाई नहीं हुई है। समिति की अनुशंसा पर जनपद पंचायत छुईखदान ने 17 नवंबर को आदेश जारी कर तिवारी को छुईखदान से हटाकर जनपद पंचायत खैरागढ़ में मुख्यालय निर्धारित कर निलंबित कर दिया।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। समिति को उक्त मामले की विभागीय जांच 60 दिनों में पूरी कर प्रतिवेदन सौंपा जाए, जिससे बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव हो सके। ![]()
जनपद पंचायत छुईखदान में शुक्रवार को सामान्य ने प्रशासन समिति की बैठक में सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। संबंधित निलंबन आदेश की आधिकारिक आदेश सोमवार को जारी की गई।


