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जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध

जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध
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जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़  // जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल  ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर एवं उसके चारों ओर 100 मीटर की परिधि को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे माइक-लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

प्रदर्शन और रैलियों के कारण प्रभावित होते है शासकीय कार्य 

कलेक्टर नेआदेश मे कहा है कि जिला कार्यालय परिसर में विभिन्न विभाग जैसे खाद्य विभाग, समाज कल्याण, श्रम विभाग, कृषि विभाग आदि संचालित हैं जहाँ प्रतिदिन दिव्यांगजन, वृद्धजन, महिलाएँ एवं आम नागरिक अपने कार्यों हेतु आते हैं। लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शन और रैलियों के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

कलेक्टर चन्द्रवाल ने कहा कि शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक हो गया है। अतः अब कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना विधिवत अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना रैली या सभा आयोजित नहीं कर सकेगा। जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध

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ये है मुख्य बातें.. 

1. प्रतिबंधित क्षेत्र कलेक्टर एवं संयुक्त जिला कार्यालय परिसर खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के चारों ओर 100 मीटर की परिधि तक का क्षेत्र धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु प्रतिबंधित घोषित किया गया है।

2. निषिद्ध गतिविधियाँ बिना अनुमति 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में एकत्र नहीं होगा। किसी भी प्रकार का धरना, ज्ञापन-संग्रह, या सार्वजनिक सभा नहीं की जाएगी।

3. अनुमति प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि रैली या प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जिला प्रशासन को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में आयोजन का उद्देश्य, समय, स्थान, संभावित जनसंख्या एवं सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख आवश्यक होगा। अनुमति केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दी जाएगी।

 4. सुरक्षा प्रावधान किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. आदेश की अवधि यह आदेश दिनांक 06 नवंबर 2025 से आगामी 60 दिनों अर्थात 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा अथवा जब तक इसे पूर्व में निरस्त न किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

6. छूट – ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी एवं सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

कलेक्टर चन्द्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जिला की सामान्य जनता सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और संघों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करें। 

ढाई से तीन घंटे तक हो गया था सड़क जाम 

बात दें की पिछले दिनों हुए बारिश के बाद से लगातार फसल बर्बाद होने पर राहत के लिए किसान पहुँच रहे है। ऐसे मे 4 नवंबर को बड़ी संख्या मे पहुचे किसानों ने लगभग ढाई से तीन घंटे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठ गये जो की राजनंदगांव और कवर्धा मुख्य मार्ग है ऐसे मे पूरा यातायात प्रभावित हो गया था। 

Prohibition on protests, processions, meetings and sloganeering within 100 meters of the district office premises. जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध
जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा व नारेबाजी पर प्रतिबंध

Prohibition on protests, processions, meetings and sloganeering within 100 meters of the district office premises.




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