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शेयर ट्रेडिंग और तंत्र-मंत्र के नाम पर 4 करोड़ की ठगी, इंदौर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

शेयर ट्रेडिंग और तंत्र-मंत्र के नाम पर 4 करोड़ की ठगी, इंदौर से गिरफ्तार हुआ आरोपी
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शेयर ट्रेडिंग और तंत्र-मंत्र के नाम पर 4 करोड़ की ठगी, इंदौर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 राजनांदगांव । सिटी कोतवाली पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में हुई शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। कोतवाली थाना प्रभारी मिलन सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर उसे जेल की भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत धोखाधड़ी एवं गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत एक शेयर ट्रेडिंग में धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें कोमल साहू ने गत वर्ष गत 17 अक्टूबर 2025 को मानसिक तनाव के चलते जहर सेवन कर लिया था, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

 

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मृतक कोमल का सुसाइड नोट बरामद

मर्ग जांच के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ तथा बैंक स्टेटमेंट व मोबाइल डेटा की गहन जांच की गई। विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मो. अजीज खान पिता के.के. सलगुनन, उम्र 57 वर्ष निवासी रायल टाऊन कालोनी, इंदौर ने मृतक को शेयर मार्केट में निवेश और ‘तंत्र-मंत्र’ (चटिया मटिया) के माध्यम से पैसे दोगुना करने का लालच देकर लगभग 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। रकम वापस न मिलने और कर्जदाताओं के दबाव के कारण मृतक अत्यधिक मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया।

 

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

थाना कोतवाली प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि थाने से पुलिस द्वारा टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की घेराबंदी की गई और उसे गत दिनों 3 अप्रेल को इंदौर मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने नकद और बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों की राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है।शेयर ट्रेडिंग और तंत्र-मंत्र के नाम पर 4 करोड़ की ठगी, इंदौर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

आरोपी को किया गया गिरफ्तार 

आरोपी के विरुद्ध धारा 318(4), 108, 3(5) बीएनएस कायम कर विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर 7 अप्रैल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी मिलन सिंह ने बताया कि प्रकरण में अन्य आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। 




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