अब रजिस्ट्री के साथ ही ऑटोमेटिक नामांतरण..तहसीलदारों-पटवारियों का पॉवर कम
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // राज्य सरकार ने ज़मीन की खरीद-फरोख्त के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीन लिया है और यह अधिकार अब रजिस्टार सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। इस बदलाव के साथ अब पंजीकृत रजिस्ट्री होते दी संबंधित भूमि और संपत्तियों का नामांतरण स्वचालित रूप से जाएगा। यह संशोधन छत्तीसगढ़ -राजस्व संहिता, 1959 की रा 24 की उप-धारा (1) और रा 110 के तहत किया गया है।
पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद खरीदार को तहसीलदार के पास नामांतरण के लिए आवेदन देना पड़ता था। फिर कोर्ट जैसी प्रक्रिया में समय लगता था, जिससे फर्जीवाड़े और विलंब की गुंजाइश बनी रहती थी। खासकर किसानों को इस कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बिना नामांतरण के वे समर्थन मूल्य पर धान तक नहीं बेच पाते थे।
रजिस्ट्री के साथ ही अब ज़मीन का नाम संबंधित खरीदार के नाम ऑटोमैटिक दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि भू-माफिया और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इस नए आदेश से ज़मीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता को राहत मिलेगी, और ज़मीन के मामलों में फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए होने वाले घोटालों पर प्रभावी रोक लगेगी।
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