Sahara Group Froud. सहारा ग्रुप (Sahara Group Froud) को लेकर उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उपभोक्ता आयोग ने एक फैसले में ये आदेश दिया है कि सहारा ग्रुप में फंसे पैसे को ब्याज सहिता लौटाना होगा।
सहारा ग्रुप की स्कीम में जमा किए थे पैसे आपको बता दें कि की साल 2020 में भोपाल के राम कुमार तिवारी ने करीब 30 हजार रुपए गोल्डन स्कीम के तहत सहारा क्रेडिट सोसाइटी (Sahara Group Froud) में जमा किए थे। मैच्योरिटी के बाद राम कुमार का ये पैसा 34 हजार 588 रुपए हो गया। लेकिन सहारा क्रेडिट सोसाइटी ने ये पैसा नहीं लौटाया।
खटखटाया उपभोक्ता फोरम का दरवाजा
पैसे वापस ना मिलने पर आवेदक राम कुमार तिवारी ने भोपाल उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने वकील अजय दुबे की मदद से भोपाल उपभोक्ता फोरम की बेंच नंबर-2 में याचिका दर्ज की।
उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला
इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए बेंच अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज, और अरुण प्रताप सिंह ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया। उपभोक्ता फोरम ने ये पाया कि फरियादी को स्कीम के तहत मिलने वाली राशि मैच्योरिटी डेट निकल जाने के बाद भी नहीं दी गई है।
इसके बाद फोरम ने फैसला सुनाया कि सहारा क्रेडिट सोसाइटी (Sahara Group Froud) लिमिटेड को गोल्डन स्कीम-24 के तहत जमा करवाए गए ये पैसे ब्याज सहित आवेदक को लौटाने होंगे।Sahara Group News: उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, सहारा को ब्याज सहित लौटाने होंगे पैसे, जानें क्या है पूरा मामला