Tue. Jun 16th, 2026

छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी से ग्रामसभा.. चर्चा करने 17 बिन्दु तय 

panchayat_khabar24x7
खबर शेयर करें..

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है। पंचायत विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय-सारिणी तैयार कर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है।

ग्रामसभा में विशेष रूप से चर्चा करने 17 बिन्दु तय 

पंचायत संचालनालय द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी 23 जनवरी से आयोजित ग्रामसभा में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए 17 बिन्दु तय किए हैं। इनमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करने तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा, पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन किया जाए। राज्य की समस्त सड़को पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित कर चर्चा की जाए।

[masterslider id="11"]

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के पाँचवीं अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्राम सभाओं में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत् संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति पर चर्चा की जाए। ग्राम सभा में पेसा नियम 23 (1.2) के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने, पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा की जाए। पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा की जाए। इन बिन्दुओं के अतिरिक्त जनपद एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर चर्चा की जा सकती है।

सोशल मिडिया से जुड़ने क्लिक करें.. Slider is not published yet and saved as "draft"

ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु नोडल अधिकारी दल प्रभारी एवं सदस्य का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधितों से कहा गया है कि जिस ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उस स्थिति में नोडल अधिकारी ग्रामसभा की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। एक समय-सारिणी तैयार कर संबंधित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में ग्राम सभा आयोजित करें।

 




खबर शेयर करें..

Related Post

error: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!
Study point, kcg