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Wed. Jul 16th, 2025

आरक्षण विवाद पर सरकार ने राज्यपाल को सौंपा 10 बिंदुओं पर जवाब..राज्यपाल उइके ने कहा..पहले करूंगी परीक्षण

Chief Minister Bhupesh Baghel-CG Governor Anusuiya Uikey
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर// विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक के विवाद में नया मोड़ आया है। राज्य सरकार ने राजभवन को 10 बिंदुओं पर जवाब भेज दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। हालांकि अभी विधेयक को मंजूरी मिलेगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि राज्यपाल सChief Minister Bhupesh Baghel-CG Governor Anusuiya Uikeyरकार के जवाब संतुष्ट होती हैं या नहीं इस पर निर्भर करता है। #CG Governor Anusuiya Uikey

वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके (CG Governor Anusuiya Uikey) ने कहा है कि जवाब आने की जानकारी मिली है। उसका परीक्षण करने के बाद हस्ताक्षर करूंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CG Governor Anusuiya Uikey) ने भरी अब राज्यपाल से शीघ्र हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है। रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राज्यपाल ने जो दस सवालों के जवाब मांगे थे, हमने उसके जवाब भेज दिए हैं। अब राज्यपाल को बिना देर किए हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने सभी विभागों से जानकारी लेनी चाही है, तो जवाब भी दे दिया गया है। #CG Governor Anusuiya Uikey

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सवालों के जवाब सार्वजनिक करें सरकार-भाजपा: भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agarwal)ने सरकार से मांग की है कि राज्यपाल को भेजे जवाब सार्वजनिक किए जाएं। राज्यपाल ने सवालों को सार्वजनिक किया था, सरकार को भी जवाब सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जानते थे कि 76 प्रतिशत आरक्षण सविंधान के विरुद्ध है, फिर भी आरक्षण लेकर आए। सरकार आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है। इसलिए जल्दबाज़ी में आरक्षण विधेयक लाए हैं। #CG Governor Anusuiya Uikey

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50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिए जाने का बताना होगा आधार

राज्यपाल अनुसईया उइके (CG Governor Anusuiya Uikey) ने कहा, सरकार से जवाब आने की जानकारी मिली है। अब जवाब का परीक्षण करने के बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी। उन्होंने यह बात रविवार को बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण नहीं होने की बात कही थी, अगर प्रतिशत ज्यादा किया जाता है तो उसके पीछे का आधार बताना होगा।


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