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घर का ताला तोड़कर ₹45 हजार की चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और ई-रिक्शा बरामद

घर का ताला तोड़कर ₹45 हजार की चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और ई-रिक्शा बरामद
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घर का ताला तोड़कर ₹45 हजार की चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और ई-रिक्शा बरामद

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 राजनांदगांव। थाना सोमनी पुलिस ने घर में सेंध लगाकर सोने-चांदी के जेवर, गैस सिलेंडर और चूल्हा चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का अधिकांश सामान, घटना में प्रयुक्त हसिया तथा एक ई-रिक्शा भी बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम जराही निवासी निर्मला साहू (50 वर्ष), पति संतोष साहू ने थाना सोमनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई 2026 की सुबह 6 बजे से 19 जुलाई 2026 की दोपहर 2 बजे के बीच अज्ञात चोर ने उनके घर के कमरे का ताला तोड़कर संदूक में रखे सोने के खिनवा, सोने के बाला, चांदी की पायल, गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा चोरी कर लिया। चोरी गए सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब ₹45,000 बताई गई।

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शिकायत के आधार पर थाना सोमनी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(क) एवं 331(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया।

आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने चोरी गए सोने-चांदी के जेवर, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, घटना में प्रयुक्त हसिया तथा ई-रिक्शा क्रमांक CG 08 BE 5030 को गवाहों की उपस्थिति में बरामद कर जब्त किया। घर का ताला तोड़कर ₹45 हजार की चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और ई-रिक्शा बरामद

इसे भी पढ़ें : स्कूल में चोरी का पर्दाफाश, चोरी में शामिल 6 आरोपी और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है..

  1. संतोष साहू (50 वर्ष), निवासी सृष्टि कॉलोनी, अटल आवास, कौरिनभांठा, वार्ड क्रमांक 45, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
  2. महेश्वर यादव (45 वर्ष), निवासी ग्राम जराही, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।
  3. धरमदास उर्फ धर्मदास चतुर्वेदी (28 वर्ष), निवासी मोतीपुर, रामनगर वार्ड क्रमांक 08, ओपी चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को 24 जुलाई 2026 की रात्रि में विधिवत गिरफ्तार कर उनके परिजनों को सूचना दी। मामला गैर-जमानती होने तथा विवेचना जारी रहने के कारण आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया।


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