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श्रमिक ध्यान दें: 30 जून तक e-KYC जरुरी वरना नहीं मिल पायेगा योजनाओ के लाभ

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श्रमिक ध्यान दें: 30 जून तक e-KYC जरुरी वरना नहीं मिल पायेगा योजनाओ के लाभ

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // श्रम विभाग अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के विवरण का आधार कार्ड के अभिलेखों के अनुसार सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन किया जाएगा। शासन द्वारा इस कार्य को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से संपादित की जाएगी।

 

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इस व्यापक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। वहां सीएससी संचालक द्वारा श्रमिक की पहचान का बायोमेट्रिक अथवा दस्तावेजी सत्यापन किया जाएगा तथा पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

आधार कार्ड में उपलब्ध एवं सत्यापित जानकारी के आधार पर श्रमिकों के पंजीयन रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा सक्रिय मोबाइल नंबर का अद्यतन किया जाएगा। श्रमिक का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आधार के अनुसार दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में योजनाओं के लाभ वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।श्रम कार्ड Labor card े-kyc

 

संशोधन आवेदन के साथ श्रमिकों को अपने आधार कार्ड की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधिवत हस्ताक्षरित अथवा अंगूठा निशान युक्त सहमति पत्र, ई-साइन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। वास्तविक हितग्राही की पहचान सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी सिस्टम के माध्यम से कैप्चर की जाएगी।

ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे आवेदन की स्थिति

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से श्रमिक अपने आवेदन की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने विवरण का सत्यापन एवं संशोधन कराने की अपील की है, ताकि आगामी ई-केवाईसी प्रक्रिया सुगमता से पूर्ण हो सके।

अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए श्रमिक कार्यालय श्रम पदाधिकारी, कलेक्टोरेट परिसर, कक्ष क्रमांक 23, प्रथम तल, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम च्वाइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Attention Workers: e-KYC is mandatory by June 30; otherwise, scheme benefits cannot be availed.




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