शराब घोटाला केस: 6 माह बाद मिला चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से ज़मानत
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर | शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चेतन्य बघेल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। नए साल के दूसरे दिन चैतन्य बघेल को जमानत मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है।
जानकारी देते चले कि प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी नें 18 जुलाई 2025 में शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में चेतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने भूपेश बघेल के दुर्ग स्थिति आवास पर दो बार छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।![]()
शराब घोटाला में नेटवर्क का कंट्रोल करने का है आरोप
जांच एजेंसी का दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े शराब घोटाले में चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के सबसे बड़े स्तर पर था। राजनीतिक प्रभाव के कारण वह नेटवर्क का कंट्रोल करते थे और सभी फैसले लेते थे। दावा किया गया है कि अवैध रकम का हिसाब भी चैतन्य बघेल रखता था।
Liquor scam case: Chaitanya Baghel gets bail from High Court after 6 months


