छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने प्रभारी प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिंदी माध्यम विद्यालय शास.कन्या उच्च.माध्य. शाला खैरागढ़ कमलेश्वर सिंह को निलंबित कर दिया है। इस दौरान उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है।
5 सितम्बर को संचालक सुनील कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में लिखा है की जिला शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कमलेश्वर सिंह मूल पद- व्याख्याता (एल.बी.), प्रभारी प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/ हिंदी माध्यम विद्यालय,शासकिय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ मिली शिकायत के आधार पर जाँच कराया गया था।
यह है प्राप्त शिकायत जो जाँच में जो सही पायी गईं..
(1) विद्यालय की अवितरित पाठ्यपुस्तकों को भली-भाँति संधारित न करके कबाड़ में बिकवाना और
(2) शाला के छात्राओं से नियम के विपरीत शुल्क वसूलने की प्रारंभिक जाँच करायी गयी।
जाँच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्ट्या कमलेश्वर सिंह के विरूद्ध की गई शिकायतें सही पायी गईं।
आदेश में आगे लिखा है कि कमलेश्वर सिंहका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत एवं शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल है। जिसके लिए कमलेश्वर सिंह, व्याख्याता (एल.बी.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (एक) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नियत किया जाता है।
20 दिन पहले निकला है आदेश लेकिन अब आया सामने
बता दें की विद्यालय की अवितरित पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ में पकड़ाया मामला दर्ज हुआ लेकिन कार्यवाई कार्यवाई शून्य रही। स्कूल में छात्रों से मनमानी वसूली भी हुई लेकिन कार्यवाई शून्य रही। फिर अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश सचिव राजा सोलंकी ने मामले को लेकर शिकायत किया था। जिसके बाद कार्यवाही की प्रक्रिया आगे हुआ और जाँच किया गया जिसके बाद भी क़मलेश्वर सिंह को 05 सितम्बर को निलंबित होने का आदेश संचनालय से जारी हुआ है लेकिन वह आदेश 21 सितम्बर को लोगो के सामने आया। ऐसे में प्रशासनिक रूप से पर्दा ढकने की कोशिश नजर आए रही है।