गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) में छेड़छाड़, उप निरीक्षक पद से मंडी निरीक्षक पद पर पदोन्नति में लगी रोक
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। उप निरीक्षक से मंडी निरीक्षक पद पर की गई पदोन्नतियों के क्रियान्वयन पर मंडी बोर्ड प्रबंधन ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
प्रबंध संचालक कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-1/2-1/पदो./21/2025-26/7171-7172 दिनांक 23 दिसंबर 2025 के तहत उप निरीक्षक पद से मंडी निरीक्षक पद पर पदोन्नति की गई थी। हालांकि, विभागीय पदोन्नति के संबंध में कुछ कर्मचारियों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतें प्रस्तुत की गईं।
जाँच में पाया CR में छेड़छाड़ इसलिए लगाई रोक
शिकायतों के आधार पर की गई प्रथम दृष्टया जांच में गोपनीय प्रतिवेदन में छेड़छाड़ होना पाया गया, जिससे पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण के दूषित होने की स्थिति सामने आई है। इसी कारण मंडी बोर्ड प्रबंधन ने उक्त पदोन्नति आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया है।![]()
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगली सूचना तक उप निरीक्षक से मंडी निरीक्षक पद पर की गई पदोन्नतियां प्रभावी नहीं होंगी।
इस घटनाक्रम के बाद मंडी बोर्ड के कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है, वहीं अब सभी की नजरें आगामी जांच और अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। देखें आदेश की प्रति..

Tampering of Confidential Report (CR), promotion from Sub Inspector to Mandi Inspector post stopped


