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लोहे के रिंग वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने पर प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई

लोहे के रिंग वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने पर प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई
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लोहे के रिंग वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने पर प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 दंतेवाड़ा। जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ), दंतेवाड़ा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है जिनके टायरों में लोहे के रिंग लगे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रैक्टरों का उपयोग केवल खेती-किसानी के कार्यों तक, और खेतों के भीतर ही सीमित रखा जाना चाहिए।

डीटीओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निर्णय ग्रामीण और सीमेंट सड़कों को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए लिया गया है। लोहे के रिंग लगे ट्रैक्टर जब सामान्य सड़कों पर चलते हैं, तो वे सड़क की ऊपरी परत को क्षति पहुँचाते हैं। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि सड़क पर रिंग लगे ट्रैक्टरों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) का सीधा उल्लंघन है और इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।

वाहन स्वामियों को चेतावनी

जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि वे अपने रिंग लगे ट्रैक्टरों को तुरंत सामान्य या सीमेंट सड़कों पर चलाना बंद कर दें।

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आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में, पकड़े जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे। लोहे के रिंग वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने पर प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई

यह कदम सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

Tractors with iron rings are prohibited from plying on the road: Violators will face strict penalties. Ban




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