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Tue. Feb 3rd, 2026

वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन..रेत तस्करों ने वनकर्मियों से की मारपीट.. जुर्म दर्ज

वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन..रेत तस्करों ने वनकर्मियों से की मारपीट.. जुर्म दर्ज Illegal excavation in forest area.. sand smugglers beat up forest workers.. crime registered
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वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन..रेत तस्करों ने वनकर्मियों से की मारपीट.. जुर्म दर्ज

छुरिया थाना क्षेत्र के वनखंड दक्षिण झिंझारी का मामला

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राजनांदगांव// खनिज संपदाओं के तस्कर मैदानी सहित वन परिक्षेत्र से रेत, मुरूम व अन्य संपदाओं की चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला छुरिया क्षेत्र के वन खंड दक्षिण झिंझारी में मामला सामने आया है। तस्करों द्वारा झिंझारी वन परिक्षेत्र से रेत का अवैध खनन व परिवहन किया जा रहा था।

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जानकारी के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच अवैध खनन का विरोध कर रहे थे तो तस्करों ने कर्मियों से गाली-गलौज कर मारपीट कर दी। कर्मियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। छुरिया पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी रोशन मोहमद खान ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह वन परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव में परिक्षेत्र सहायक के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार को वन रक्षक गायत्री वर्मा के साथ वह और चौकीदार डमरू लाल वन खंड दक्षिण झिंझारी के बीच निरीक्षण करने पहुंचे थे।

बिना कोई दस्तावेज के खनन व परिवहन

इस दौरान झिंझारी के निवासी उत्तम गोंड, विनोद साहू व रामदास साहू के द्वारा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आरक्षित वन से अवैध रूप से रेत का उत्खनन करा कर मजदूरों के माध्यम से ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोड करा रहे थे। वन कर्मी द्वारा पूछताछ कर रेत उत्खनन एवं परिवहन के संबंध वैधानिक दस्तावेज पेश करने कहा गया। जिस पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन..रेत तस्करों ने वनकर्मियों से की मारपीट.. जुर्म दर्ज Illegal excavation in forest area.. sand smugglers beat up forest workers.. crime registered

अवैध रेत खनन व परिवहन करने पर वन कर्मियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 52 धारा 26 (1)छ का अपराध पाए जाने पर ट्रैक्टर व ट्रॉली को जब्त किया। आरोपियों के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए जब्त ट्रैक्टर व ट्रॉली को काष्ठागार चिरचारी लाने नहीं दिया और वन कर्मियों से मारपीट की। आरोपी उत्तम गोंड, विनोद साहू व रामदास साहू के खिलाफ धारा 221, 132, 296, 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

 




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