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पांच नए जिलों को वाहन पंजीयन कोड के लिए जारी हुआ अधिसूचना

पांच नए जिलों को वाहन पंजीयन कोड के लिए जारी हुआ अधिसूचना
पांच नए जिलों को वाहन पंजीयन कोड के लिए जारी हुआ अधिसूचना
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पांच नए जिलों को वाहन पंजीयन कोड के लिए जारी हुआ अधिसूचना

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर// छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने 19 मई 2025 को एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत हाल ही में गठित पांच नए जिलों को अलग-अलग वाहन पंजीयन कोड (Registration Code) आवंटित किए गए हैं। इस अधिसूचना से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को 32, सारंगढ़-बिलाईगढ़ CG-33 , खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले को अब CG-34 , मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर क CG-35 और सक्ती को CG-36 कोड से पहचान मिलेगी।

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नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 65 के अंतर्गत यह कोड आवंटन किया गया है। भारत सरकार की 30 नवम्बर 2000 की अधिसूचना का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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पांच नवगठित जिलों को यह मिले कोड
क्रमांक  जिला  पंजीयन प्राधकारी कोड नंबर
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी CG-32
सारंगढ़-बिलाईगढ़ CG-33
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई CG-34
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर CG-35
5 सक्ती  CG-36

खास बात यह है कि अब इन जिलों के वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए रायपुर, राजनांदगांव या अन्य पुराने आरटीओ कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही CG-34 कोड सहित रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

Notification issued for vehicle registration code for five new districts




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