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तबला संगतकार की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक..अंतिम परिणाम के लोक संगीत अधीन होगी भर्ती

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्नातक/स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के नियमित कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश पंजीयन शुरू हो चुका है। प्रवे
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 बिलासपुर//  हाईकोर्ट ने इंदिरा कला संगीत विवि के तबला संगतकार की नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी याचिकाकर्ता डॉ. राजेश कुमार धुर्वे, परमानंद जंघेल व हितेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते न्यायाधीश अरविंद कुमार चंदेल की पीठ ने 6 अक्टूबर को पारित अंतरिम आदेश में वह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी भर्ती याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्नातक/स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के नियमित कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश पंजीयन शुरू हो चुका है। प्रवे

स्टेट काउंसिल ने याचिका के जवाब लिए 4 हफ्तों का समय मांगा, विभाग में जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने पैरवी की।

गौरतलब है कि बीते 24 मई को इंदिरा कला संगीत विवि ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली जिसमें लोक संगीत विभाग में तबला संगतकार का पद निकाला। पद के लिए लोक संगीत विद्या से सम्बन्धित याचिकाकर्ता छात्र कलाकारों ने भी आवेदन किया, लेकिन इन्हें कॉल लेटर भी जारी नहीं किया गया।

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