रेस्टोरेंट-बार, होटल में तय लिमिट से शराब की कम बिक्री हुई तो लगेगा जुर्माना
⭕ विदेशी पर 1140, क्वार्टर, बियर पर 160 रुपए तक का लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // राज्य सरकार ने लाइसेंस धारी होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब लाइसेंसधारी संचालकों को हर महीने सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना अनिवार्य होगा।
बिक्री कम रही तो उस पर लगेगा जुर्माना
यदि किसी बार, होटल या रेस्टोरेंट ने निर्धारित सीमा से कम शराब उठाई या बिक्री कम रही तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रावधानों के तहत विदेशी शराब की एक बोतल पर करीब 1140 रुपए तक और क्वार्टर व बीयर पर 160 रुपए तक का दंड वसूला जा सकता है।![]()
राजस्व में होंगी बढ़ोत्तरी
आबकारी विभाग ने इस संबंध में 25 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद यह व्यवस्था लागू होगी कि लाइसेंसधारी हर माह तय न्यूनतम स्टॉक उठाएं और उसका रेकॉर्ड रखें। सरकार का मानना है कि इससे शराब बिक्री की निगरानी सख्त होगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

| आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक |
| 239- विदेशी मदिरा दुकान | 240 कमपोजिट मदिरा दुकान | 166 देशी मदिरा दुकान | 29 प्रीमियम मदिरा दुकान |
| 674 दुकानें प्रदेश में शराब की दुकान |


