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होली के दिन 04 मार्च को बंद रहेंगे सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें

Sharab dukan wine shop
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होली के दिन 04 मार्च को बंद रहेंगे सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // होली के अवसर पर आगामी 04 मार्च 2026 बुधवार को जिले में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होली में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

ये सभी दुकानों के लिए जारी हुआ आदेश 

आदेशानुसार जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों सहित एफ.एल.-3 बार तथा अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें खैरागढ़, मुढ़ीपार, साल्हेवारा, जालबांधा, पैलीमेटा, छुईखदान, ठेलकाडीह और गण्डई क्षेत्र की मदिरा दुकानें, बार एवं अहाते शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : होली में नहीं खुलेगी शराब दुकान, निर्धारित नियमों के अनुसार ही रहेगा प्रतिबंध

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नियम के उल्लंघन पर होंगी सख्ती से कार्यवाई 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 04 मार्च को मदिरा की बिक्री, क्रय-विक्रय एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों एवं बार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।Sharab dukan wine shop

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि होली के अवसर पर जिले में पूर्ण शांति, सद्भाव और अनुशासन का वातावरण बना रहे।

All Indian and foreign liquor shops will remain closed on Holi, March 4.




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