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डोकराभाठा सोसायटी के प्रबंधक विवेक मिश्रा और कम्प्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी पर 16.93 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज

डोकराभाठा सोसायटी के प्रबंधक विवेक मिश्रा और कम्प्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी पर 16.93 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज
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डोकराभाठा सोसायटी के प्रबंधक विवेक मिश्रा और कम्प्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी पर 16.93 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़// सेवा सहकारी समिति मर्यादित डोकराभाठा में किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से खाद वितरण कर लाखों रुपये के गबन का मामला सामने आया है। मामले में छुईखदान थाना में समिति प्रबंधक विवेक कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, सेवा सहकारी समिति डोकराभाठा के प्राधिकृत अधिकारी रामकुमार जोशी द्वारा थाना छुईखदान में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में बताया गया कि समिति अंतर्गत आने वाले आठ गांवों के किसानों के नाम पर उनकी अनुमति के बिना खाद जारी कर राशि का समायोजन किया गया।

 

मामले की शिकायत किसानों द्वारा कलेक्टर खैरागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद जांच समिति गठित की गई थी। जांच दल ने संस्था एवं बैंक से प्राप्त दस्तावेजों, खाद वितरण पंजी, किसानों के बयान तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया। जांच में पाया गया कि 10 अक्टूबर 2025 को फर्जी तरीके से खाद परमिट जारी कर किसानों के डीएमआर खातों में खाद की राशि समायोजित की गई।

 

जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुल 47 किसानों के खातों में अनियमितता पाई गई, जिससे 16 लाख 93 हजार 866 रुपये 32 पैसे की आर्थिक क्षति हुई। जांच दल ने प्रथम दृष्टया समिति प्रबंधक विवेक कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी की मिलीभगत से गबन और अनियमितता होना प्रतीत बताया है। दोनों को संयुक्त एवं पृथक रूप से जिम्मेदार माना गया है।

 

जांच दल में शीतल देवांगन (पर्यवेक्षक शाखा खैरागढ़), विरेन्द्र डहरिया (एसडीओ खैरागढ़), दिगम्बर साहू (पर्यवेक्षक शाखा गंडई), प्रेम देवांगन (पटवारी), प्रदीप कुमार भालेकर तथा ज्वाला प्रसाद जंघेल शामिल थे।डोकराभाठा सोसायटी के प्रबंधक विवेक मिश्रा और कम्प्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी पर 16.93 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज

 

उल्लेखनीय है कि जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष देवराज किशोर दास वैष्णव एवं जिला किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक वैष्णव के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

 

छुईखदान थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 212/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(3), 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।




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