छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 बिलासपुर// हाईकोर्ट ने इंदिरा कला संगीत विवि के तबला संगतकार की नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी याचिकाकर्ता डॉ. राजेश कुमार धुर्वे, परमानंद जंघेल व हितेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते न्यायाधीश अरविंद कुमार चंदेल की पीठ ने 6 अक्टूबर को पारित अंतरिम आदेश में वह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी भर्ती याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।
स्टेट काउंसिल ने याचिका के जवाब लिए 4 हफ्तों का समय मांगा, विभाग में जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने पैरवी की।

गौरतलब है कि बीते 24 मई को इंदिरा कला संगीत विवि ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली जिसमें लोक संगीत विभाग में तबला संगतकार का पद निकाला। पद के लिए लोक संगीत विद्या से सम्बन्धित याचिकाकर्ता छात्र कलाकारों ने भी आवेदन किया, लेकिन इन्हें कॉल लेटर भी जारी नहीं किया गया।
