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RTE के तहत करना चाहते है बच्चों का निशुल्क एडमिशन तो आपके लिए है ये खबर…जारी हुआ समय सारणी..

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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( RTE) अंतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन व भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा समय सारणी घोषित की गई है। जिसके अंतर्गत दो चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। छात्रों का पंजीयन प्रथम चरण में 06 मार्च 10 अप्रैल तक तथा द्वितीय चरण में 01 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। right of child education actRTE

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ( RTE) अंतर्गत प्रथम चरण में स्कूलों का पंजीयन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति का सत्यापन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, छात्रों का पंजीयन 06 मार्च से 10 अप्रैल, नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल से 11 मई एवं लाॅट्री व आबंटन 15 मई से 25 मई तक किया जाएगा। आरटीई के तहत छात्रों के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक संपन्न की जाएगी।

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द्वितीय चरण में छात्रों का पंजीयन 01 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच 16 जुलाई से 25 जुलाई तक, लाॅट्री एवं आबंटन 27 जुलाई से 02 अगस्त तक और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 03 अगस्त से 14 अगस्त तक की जाएगी।

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यहाँ इस आधिकारिक साईट से कर सकते है पंजीयन https://eduportal.cg.nic.in/rte/ क्लिक करे

छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा

RTE 12 (1)(c) योजना भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। पूर्व मे अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं तक कर दी गयी है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। right of child education act

इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है। क्योकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभव को हटाया जा सके। right of child education act



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