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पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिलाधीश को 14 फरवरी को सौपेंगे ज्ञापन, प्रथम नियुक्ति तिथि से हो सेवा तिथि की गणना

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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई पंडरिया// राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जारी अपने आदेश में 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय कर्मचारी से ओ पी एस / एन पी एस विकल्प पत्र 24 फरवरी 2022 तक संबंधित विभाग प्रमुख के कार्यालय में जमा कराने का आदेश प्रसारित किया गया है । शिक्षक एल बी संवर्ग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही किया गया है । जिसके कारण शिक्षक एल बी संवर्ग में विकल्प पत्र देने पर उनकी सेवा अवधि की गणना कब से किया जाएगा इस पर शासन से कोई स्पष्ट आदेश जारी नही होने से दुधिधा की स्थिति निर्मित है। 

राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में शिक्षक एल बी संवर्ग की शिक्षा विभाग में सविलीयन तिथि से गणना किए जाने निर्देशित किए जाने को कहा गया है । जबकि विकल्प पत्र में 1.11.2004 से 31.03.2022 तक एन पी एस में कटौती की गई राज्यांश और उस पर प्राप्त होने वाले लाभांश की राशि राज्य को वापस करने सहमति पत्र भराया जा रहा है जो कि विरोधाभाषी है । जिस समयावधि का लाभ पर स्थिति स्पष्ट नही है उस अवधि की राशि जमा कराने की शिक्षक एल बी संवर्ग से सहमति लेना शिक्षक एल बी संवर्ग के साथ अन्याय होगा ।

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राज्य शासन से मांग करते है की शिक्षक एल बी संवर्ग की स्थिति स्पष्ट करे तत्पश्चात विकल्प पत्र भराया जाय तब तक विकल्प जमा करने मार्च 2023, तक समय दिया जावे। उक्त जानकारी पुरानी पेंशन बहाली शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह राजपूत ने दी।

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