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गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 राजनांदगांव // शहर के बख्तावर चाल में युवक की गोली मारकर हत्या कर मोपेड से शव की ले जाकर मोहारा नदी में फेंक दिया गया था। हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 सितंबर 2022 को मुखचीर व मोहारा के ग्रामीणों से सूचना मिली कि एक अज्ञात युवक करीबन 20-22 वर्ष का शव मौहारा शिवनाथ नदी में पड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते तत्कालीन थाना प्रभारी सीआर चंद्रा थाना बसंतपुर पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर घट्नास्थल का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को, उक्त संबंध में जानकारी दी।

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आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदंड

मामले की सुनवाई में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा रमेश उर्फ पिंटू खपट्टा पिता धनीराम साहू निवासी रेलवे कुंआ के पास तुलसीपुर बख्तावर चाल राजनांदगांव एवं स जावेद खान पिता स्व. महबूब खान निवासी रामनगर मोतीपुर तालाब के नीचे राजनांदगांव को धारा 302 भादंवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं धारा 201 भादंवि के अपराध में 03-03 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 3000-3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का मिला था सुराग

मामले की गंभीरता को देखते तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में थाना बसंतपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर मामले की पतासाजी एवं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए, जिस पर मर्ग कायम करने के बाद थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 666/2022 धारा 302, 201, 34 भादंवि पंजीबद्ध किया गया। बाद में विवेचना के दौरान 120-बी भादंवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई थी।

विवेचना के दौरान शहर के 100 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसके माध्यम से मृतक आदित्य सौदागर उर्फ गोविंदा के शव को 2 आरोपियों द्वारा स्कूटी में अपने बीच बैठाकर ले जाते दिखे। उसके बाद आरोपियों की पहचान कर एक नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

Life imprisonment for the accused who shot and killed




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