छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 बिलासपुर // जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि के दुरुपयोग के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट ने शासन को समय देते हुए याचिकाकर्ता को भी प्रतिउत्तर के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को प्रदेश में करोड़ों के डीएमएफ घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र शासन, राज्य और सीबीआई को जवाब देने को कहा था। जवाब प्रस्तुत न कर पाने पर राज्य शासन ने तीन सप्ताह का और समय मांगा है।
करीब 10 हजार करोड़ के घोटाले का अनुमान : कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने याचिका में कहा है कि जिला खनिज न्यास मद के तहत पूरे प्रदेश के जिलों में कुल मिलाकर दस हजार करोड़ के आसपास की राशि के गोलमाल की जानकारी सामने आई है। कोरबा जिले में करीब 1200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। खनिज न्यास के कार्यों में डीएमएफ रूल्स 2015 के नियम की अवहेलना की गई है।
लंबे समय से नहीं काटा जा रहा टीडीएस
याचिका में कहा गया है कि न्यास में लंबे समय से टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। ऑडीटर जनरल से ऑडिट नहीं कराया गया। खनिज न्यास से हो रही आय की राशि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका कहीं कोई हिसाब भी नहीं रखा जा रहा। source : patrika