Breaking
Mon. Apr 27th, 2026

इन कर्मचारियों को राज्य सरकार का अल्टीमेटम: आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध…आदेश तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

इन कर्मचारियों को राज्य सरकार का अल्टीमेटम: आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध…आदेश तत्काल प्रभाव से हुआ लागू
खबर शेयर करें..

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन कर्मचारियों को राज्य सरकार का अल्टीमेटम: आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध…आदेश तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।

solar pinal
solar pinal


लगातार खबर24×7 के समाचार से जुड़े रहने सोशल मिडिया में जुड़े आपको मिलेंगे हर अपडेट….. फेसबुक FACEBOOK में लाइक व फालो करें.. . ट्विटर TWITER में फालो करें….टेलीग्राम TELEGRAM में हमारे ग्रुप से जुड़े.. GOOGLE NEWS पर फालो करें 

 

सोशल मिडिया से जुड़ने क्लिक करें..
Ad by study point kgh


खबर शेयर करें..

Related Post

error: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!