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60 दिन पहले बताना होगा धर्म परिवर्तन कहां करा रहे..MP सरकार ने शिकंजा कसा

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भोपाल // प्रदेश में छल-कपट, भय-प्रलोभन और धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। इसके लिए लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धार्मिक स्वतंत्रता नियम लागू कर दिए गए हैं। अब धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि धर्म परिवर्तन कब और कहां किया जाएगा। change of religion

धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति यदि अवयस्क है तो उसके पालक के नाम का भी घोषणा पत्र में उल्लेख करना होगा। नियम जारी करने के साथ सरकार ने घोषणा पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। change of religion, conversion

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घोषणा पत्र पर देनी होगी जानकारी

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नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इनके प्रकाशन के साथ यह नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दिए जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा-10 में पूर्ण स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किए जाने का प्रावधान है। नियम में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को भी सूचना देनी होगी। change of religion

सख्ती के चलते मामलों में कमी

राज्य में वर्ष 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में कमी आई है। जब यह कानून लागू हुआ था उस वर्ष 2021 में पूरे प्रदेश में 65 केस दर्ज हुए थे। नए नियम से मामले और कम होंगे। change of religion

हर माह देनी होगी सरकार को रिपोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को हर माह रिपोर्ट देंगे कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किया और कितनों का धर्म परिवर्तन हुआ। यह सूचना हर माह की 10 तारीख तक देना अनिवार्य होगी।.

धर्म परिवर्तन करने निर्धारित प्रारूप के घोषणा पत्र में जिला मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि वे बिना किसी बल, प्रलोभन और भय के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।.

धर्म परिवर्तन करने वाले का पता, आयु, उसके माता-पिता का नाम भी घोषणा पत्र में देना होगा। conversion

धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य की योग्यता, अनुभव, उसके पिता आदि का नाम भी घोषणा पत्र में देना अनिवार्य है। change of religion, conversion

ये हो सकता है…

  • नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा प्रावधान
  • जबरन धर्म परिवर्तन करने एक लाख तक जुर्माना

patrika.


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