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गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

Excise sub-inspector Prabhakar Sirmour suspended in Gandai liquor shop overrating caseगंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित 🔴 गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग का मामला उजागर, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित। 🔴 राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री की पुष्टि। 🔴 240 रुपये की शराब 250 रुपये में बेचने पर विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ मामला दर्ज। 🔴 कर्तव्य में लापरवाही और कमजोर निगरानी के आरोप में आबकारी उप निरीक्षक पर कार्रवाई। 🔴 आबकारी आयुक्त ने प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। 🔴 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत विक्रेता पर प्रकरण दर्ज। 🔴 गंडई कम्पोजिट मदिरा दुकान में ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई।
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गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

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आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता और कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में शराब विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने गंडई शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब की बिक्री दर का सत्यापन कराया गया।Excise sub-inspector Prabhakar Sirmour suspended in Gandai liquor shop overrating caseगंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग मामला, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित 🔴 गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग का मामला उजागर, आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित। 🔴 राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री की पुष्टि। 🔴 240 रुपये की शराब 250 रुपये में बेचने पर विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ मामला दर्ज। 🔴 कर्तव्य में लापरवाही और कमजोर निगरानी के आरोप में आबकारी उप निरीक्षक पर कार्रवाई। 🔴 आबकारी आयुक्त ने प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। 🔴 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत विक्रेता पर प्रकरण दर्ज। 🔴 गंडई कम्पोजिट मदिरा दुकान में ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई।

जांच में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेच दिया। यानी ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले गए।

 

इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण दर्ज किया गया है।

देखें आदेश..

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