Thu. Jul 23rd, 2026

जल संकट को देखते हुए 31 जुलाई तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध

खबर शेयर करें..

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 मोहला-मानपुर// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस जयवर्धन ने जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता करने के लिए 27 मार्च से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार उक्त अवधि के लिए जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

नियमानुसार जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में उक्त अवधि में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वांनुमति के बिना कोई भी नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग एजेंसी जैसे लोक स्वस्थ्य यांत्रिक विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पंचायत चौकी को केवल पेय जल हेतु अपनी नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूप की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाना होगा। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

सोशल मिडिया से जुड़ने क्लिक करें..
telegram_logo_icon_168691 whatsapp-seeklogo[1] insta-png_5957085 facebook khabar 24x7 clipart1979393




खबर शेयर करें..

Related Post

error: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!
Study point, kcg