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नशीली गोलियों के साथ आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल 

नशीली गोलियों के साथ आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल 
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नशीली गोलियों के साथ आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई // खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की केसीजी पुलिस ने अवैध नशीली दवाओं के कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 320 नग प्रतिबंधित नशीली गोलियाँ जप्त की हैं। यह कार्रवाई थाना गंडई पुलिस द्वारा शनिवार 30 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर की गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि शबाब मेमन, निवासी वार्ड 15 दुर्ग रोड गंडई, अपने बोलेरो वाहन क्रमांक CG 09 JA 6264 से देवकर की ओर नशीली दवा खरीदने गया है और लौटने वाला है। सूचना पर दुर्ग रोड स्थित ताम्रकार पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका गया।

वाहन की तलाशी में पुलिस को एक महरूम रंग के लेदर बैग में 15 स्ट्रीप ALPRASCEN 0.5 (ALPRAZOLAM TABLETS IP) प्रत्येक में 15 गोली—कुल 225 नग, तथा 2 स्ट्रीप में 30 नग और कटा हुआ 65 नग यानी कुल 320 नशीली गोलियाँ मिलीं। बरामद की गई दवा का वजन 73.05 ग्राम और कीमत लगभग ₹774 आंकी गई है।

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इसके साथ ही पुलिस ने बोलेरो वाहन जिसकी कीमत करीब ₹4,50,000 है तथा दो मोबाइल फोन (Realme और Nothing) कुल कीमत लगभग ₹20,000 भी जप्त किए। जुमला बरामदगी की कुल कीमत लगभग ₹4,70,774 रही।

नशीली दवाओं के संबंध में आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी का कृत्य धारा 21(B) NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाया गया, जिसके बाद उसे 30 नवंबर की शाम 7 बजे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में नशीली दवाओं के वितरण से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इस नेटवर्क में शामिल अन्य सप्लायर–खरीदारों पर जल्द ही अलग से कार्रवाई की जाएगी।नशीली गोलियों के साथ आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल 

केसीजी पुलिस की यह कार्रवाई अवैध नशीली दवाओं के कारोबार के खिलाफ लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है।

Accused arrested with narcotic pills, sent to jail under NDPS Act




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