Wed. Jul 15th, 2026

विशेष अदालत का फैसला: छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक चित्र
खबर शेयर करें..

विशेष अदालत का फैसला: छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा के साथ ही अर्थदंड का फैसला सुनाया है।

मामले की जानकारी के अनुसार, घटना रात्रि लगभग 2-3 बजे के बीच हुई जब आरोपी पीड़िता के घर में सो रहा था। पीड़िता की मां ने आरोपी को रोका, जिससे वह अपने इरादे में असफल रहा।

सोशल मिडिया से जुड़ने क्लिक करें..
telegram_logo_icon_168691 whatsapp-seeklogo[1] insta-png_5957085 facebook khabar 24x7 clipart1979393

विशेष अदालत ने आरोपी को धारा 354 भारतीय दंड संहिता और धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोषी पाया। आरोपी ने अदालत में अपनी अपराध स्वीकार किया और सजा को स्वीकार किया।

अदालत ने आरोपी सतीश गजभिये को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरे मामले में शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ अली ने पैरवी की है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर है और समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा आवश्यक है।

Special Court’s verdict: 3 years rigorous Imprisonment to the Accused of molestation




खबर शेयर करें..

Related Post

error: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !!
Study point, kcg