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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, खैरागढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, खैरागढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला
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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, खैरागढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़। लगभग चार वर्ष पुराने पत्नी की हत्या के मामले में खैरागढ़ की अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है।

लोक अभियोजक ज्ञान दास बंजारे के अनुसार थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 में आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (35 वर्ष), निवासी ऋषि विहार, रिसाली, जिला दुर्ग ने 14 अक्टूबर 2022 को थाना क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट के पास अपनी पत्नी संगीता जंघेल (27 वर्ष) की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

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घटना के बाद थाना खैरागढ़ में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, खैरागढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

यह फैसला हत्या जैसे गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और सशक्त अभियोजन की एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।




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