छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 नगर पालिका में कथित 38 लाख के फर्जी भुगतान मामले में तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा को निलंबित किए जाने के बाद अब तत्कालीन पालिकाध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा को भी नगरीय प्रशासन विभाग ने पालिका अधिनियम की धारा 35 के के तहत कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिवस में जवाब मांगा है। नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव डॉ. ऋतु वर्मा द्वारा जारी नोटिस में जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए पालिकाध्यक्ष चुनाव में शैलेन्द्र वर्मा ने चुनाव के घंटे भर पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। जबकि खुद के अध्यक्ष रहते ही शैलेन्द्र वर्मा के कार्यक ाल में अध्यक्ष और पार्षद निधि से 38 लाख रू से अधिक की जिम सामग्री खरीदी के नाम पर फर्जी भुगतान मामले की शिकायत के जांच के बाद तत्कालीन सीएमओ झा को निलंबित किया गया है।
अध्यक्ष और सीएमओ के हस्ताक्षर से जारी हुए चेक
अध्यक्ष और पार्षद निधि से जिम सामाग्री खरीदी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष रहे शैलेन्द्र वर्मा एवं सीएमओ कुलदीप झा के हस्ताक्षर से ही संबंधित फर्म को जुलाई 23 में 17 लाख 64 हजार और 20 लाख 9 हजार रुपए के दो चेक जारी किए गए थे। मामले की शिकायत पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामाधार रजक ने शासन स्तर पर की थी। जांच में विभाग को जिम खरीदी संबंधित कोई भी कागजात पालिका में नही मिले। केवल केशबुक में प्रविष्ठि कर चेक से भुगतान किया गया। मामले की जांच में गडबड़ी निकलते ही नगरीय प्रशासन विभाग ने सीएमओ रहे झा को निलंबित कर दिया है। अब तत्कालीन अध्यक्ष रहे शैलेन्द्र वर्मा पर भी कार्यवाही की तलवार लटकने लगी है। मामले में फर्जी भुगतान प्रमाणित हो चुका है। ऐसे में पार्षद शैलेन्द्र वर्मा पर भी नगरपालिका अधिनियम की धारा 35 क के तहत बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है।
मामले पर सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने मीडिया को बताया है की शैलेन्द्र वर्मा को जारी नोटिस की पावती कराने संयुक्त संचालक से पत्र आया था।संबंधित तक नोटिस पहुँचाकर पावती भेज दी गई है।