छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देशन में महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में तैयारियां शुरू हो गई है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। वही योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन के लिए महज पखवाड़ेभर कर समय दिया जा रहा है। इस लिहाज से योजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। mahtari-vandan-yojana
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जा रही है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। mahtari-vandan-yojana
विधवा, परित्याकता तलाकशुदा महिला भी होंगी पात्र
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। mahtari-vandan-yojana
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in (यहाँ क्लिक करें) तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
Mahtari Vandan Yojana
योजना के तहत 5 से 20 फरवरी तक आवेदन
महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। Mahtari Vandan Yojana
योजना के लिए यह दस्तावेज मान्य
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। Mahtari Vandan Yojana
योजनान्तर्गत ये होंगे पात्र
महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों में विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। साथ ही आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तभी योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। महतारी वंदन योजनांतर्गत अपात्रता के लिए आयकरदाता सहित अन्य मापदंड तय किए गए है।
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नि:शुल्क होगी आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा प्रशासन द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे तथा वे ही प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ऑनलाईन करेंगे। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। Mahtari Vandan Yojana