निकाय चुनाव 2024 : नगरीय निकायों के प्रत्येक वोटर डालेंगे दो वोट
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // नगरीय निकायों के प्रत्येक वोटर इस बार दो वोट डालेंगे। दरअसल इस बार महापौर—अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने के कारण नगरीय निकायों के प्रत्येक वोटर दो डालेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2024—25 को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) एवं कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशन में जाबो (जागव वोटर) कार्यक्रम अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके तहत नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए वार्ड—वार्ड में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जाबों (जागव वोटर) अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश में हुए संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश में हुए संशोधन अध्यादेश 2024 (क्रमांक 4 एवं क्रमांक 5) 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम (क्र.37 सन् 1961)के धारा 19 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन 1956) की धारा 9 में हुए संशोधन के अनुसार वर्तमान में महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने के कारण नगरीय निकायों में प्रत्येक मतदाता द्वारा मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में दो मत डाले जायेंगे।
जिले लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) एवं कलेक्टर वर्मा ने “जाबो” कार्यक्रम के तहत समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में संशोधित अध्यादेश के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं सहायक निटर्निंग आफिसर को निर्देश जारी किए हैं।
Body Elections 2024: Every voter of urban bodies will cast two votes