लगातार CMO पर गिर रही गाज.. फिर दो CMO हुए सस्पेंड..
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर। राज्य सरकार ने दो अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाई की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दो मुख्य नगर पालिका अधिकरियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्यवाई अलग अलग जिलों के सीएमओ के खिलाफ की गई है। निलंबित नगर पालिका अधिकारियों में टामसन रात्रे और कन्हैया लाल निर्मलकर है। बता दें की दो दिन पूर्व ही डोंगरगढ़ नगर पालिका के मामले पर वर्तमान खैरागढ़ CMO को निलंबित किया गया है।
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नगर पालिका महासमुंद के मामले मे .. CG Suspend News
पहला मामला महासमुंद का है जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी टागसन रात्रे को नगर पालिका परिषद महासमुंद में पदस्थापना के दौरान मुख्यमंत्री रलग स्वास्थ्य योजनान्तर्गत बिना स्वीकृति के राशि रु. 50.00 लाख की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया था। राज्य शासन द्वारा टामसन रात्रे (वर्तमान में राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर) तत्काल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद महासमुंद को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, मर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। CG Suspend News
मामला नगर पालिका पेण्ड्रा का अभी है रतनपुर मे पदस्थ..
दूसरा मामला पेण्ड्रा का है। कन्हैया लाल निर्मलकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा में पदस्थापना के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डीएमएफ) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मल्टीपरपज) एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य में राशि रू. 6,24,511 के कार्य का अन्तर पाया गया था। रेनोवेशन कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं कराये जाने एवं जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद कार्य कराये जाने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाए गए। CG Suspend News
अधिकारी का कृत्य गंभीर कदाचार एवं आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। राज्य शासन ने कन्हैया लाल निर्मलकर (वर्तमान में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद रतनपुर) तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पेण्ड्रा को भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। CG Suspend News
निलंबन अवधि में निर्मलकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। CG Suspend News
देखे आदेश ..