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भ्रष्टाचार के मामले पर निलंबित हुए CMO प्रमोद शुक्ला.. पढ़ें किस कार्यों को लेकर की गई कार्यवाई

CMO Pramod Shukla suspended in corruption case.. Read for which action was taken
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भ्रष्टाचार के मामले पर निलंबित हुए CMO प्रमोद शुक्ला.. पढ़ें किस कार्यों को लेकर की गई कार्यवाई

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़//  नगर पालिका खैरागढ़ के सीएमओ प्रमोद शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। राज्यपाल के अवर सचिव ने आदेश जारी कर उन्हे दुर्ग  क्षेत्रीय कार्यालय मे अटैच किया है। 

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हाल ही मे स्वच्छता श्रृंगार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे शुक्ला पर निलंबन की कार्यवाही कांग्रेस शासन काल में पूर्व मे डोंगरगढ़ मे पदस्थ रहते हुए किए भ्रष्टाचार के मामले में की गई है।

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छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अवर सचिव अजय तिर्की के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सीएमओ शुक्ला को डोंगरगढ़ में पदस्थापना के दौरान 2022 – 23 में अध्यक्ष निधि व पार्षद निधि से विभिन्न वार्डो में नलकूप खनन, घड़ी स्थापना कार्य, नाली निर्माण कार्य, उद्यान निर्माण कार्य, इंटर लोकिंग कार्य सहित अन्य मामलों में निविदा आमंत्रण शर्तो की अवहेलना कर निर्माण कराने के मामले में दोषी पाया गया है। नियम 2017 के नियम 33 के तहत निलंबित किया गया है।

खैरागढ़ पालिका में भी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के है आरोप

खैरागढ़ नगरपालिका में भी पदस्थापना से अब तक स्वच्छता श्रृंगार में भ्रष्टाचार से लेकर अन्य मामलों में गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। जिन शिकायतों पर कलेक्टर ने जाँच कमेटी बनाई है। पालिका में लापरवाही के चलते निर्माण कार्य बाधित हैं। यहाँ भी निविदा प्रक्रिया को उलझा दिया गया है। जिसकी वजह से 15 वें वित्त और अधो संरचना मद के कार्यों में अब तक कार्य आदेश जारी नहीं हो पाया है। CMO Pramod Shukla suspended in corruption case.. Read for which action was taken

आदेश मे बताया इन कार्यों मे हुई गड़बड़ी 

प्रमोद शुक्ला प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अध्यक्ष / पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 07, 09, 15, 20, 21, 22 में नलकूप खनन कार्य, वार्ड क्र. 10 में डॉ. भीमराव सामुदायिक भवन में वृहद आकार की घड़ी की स्थापना कार्य, वार्ड क्र. 06 में नाली निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 08 में उद्यान निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 09 में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक कार्य, वार्ड क्र. 11 में नाली, रोड, मुक्तिधाम में स्टोर रूम निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 12 में नाली, रोड निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 14 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 19 में आर.सी.सी. नाली निर्माण, सी.सी. फ्लोरिंग कार्य, वार्ड क्र. 21 में पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य, वार्ड क्रमांक 23 जिम सामग्री क्रय कार्य, पानी टंकी मय मोटर पंप स्थापना कार्य, वार्ड क्र. 23 में मंच निर्माण कार्यों हेतु निविदा समिति में लेखापाल को समाहित नहीं किया गया, जिससे की वित्तीय परीक्षण प्रश्नाधीन है, प्लेसमेंट कर्मचारी को प्रभारी लिपिक का दर्जा देते हुए निविदा समिति में सदस्य बनाये जाने, विभिन्न कार्यों में बिना गुणवत्ता परीक्षण, बगैर टेस्ट रिपोर्ट के अनियमित भुगतान की कार्यवाही करने, समस्त कार्यों में प्रयुक्त होने वाले लोहे का विवरण माप पुस्तिका में इंद्राज नहीं कर मैनुअल प्रावधानों के विपरीत कार्य करने, घड़ी स्थापना कार्य में बगैर वित्तीय स्वीकृति के भुगतान करने तथा 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्र. 06 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य में निविदा आमंत्रण शर्तों की अवहेलना कर निर्माण कार्य कराने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाए गए है।

देखे आदेश प्रति.. 

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