धान का अवैध भंडारण: फुटकर व्यापरी से 162 क्विंटल धान जब्त
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // पारदर्शिता पूर्वक धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंध व्यवस्था की गई है। इसके तहत ही कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम सतर्कता के साथ अवैध धान भंडारण और परिवहन पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही अवैध परिवहन एवं मंडी अधिनियम की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। CGNEWS
इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता की टीम द्वारा क्षमता से अधिक धान का भंडारण करने वाले पर जिले के ग्राम मुढ़ीपार निवासी फुटकर व्यापारी केजूराम साहू के यहां छापेमार कार्रवाई करते हुए 407 कट्टा धान की जब्ती बनायी गई है, जो वजन में 162.80 क्विंटल है। CGNEWS
जानकारी कर मुताबिक सोमवार को जांच दल ने जिले के ग्राम मुढ़ीपार के फुटकर व्यापारी के यहां अपनी आमद दी। जहां व्यापारी द्वारा सेन समाज की भवन में क्षमता से 162.80 क्विंटल धान डंप पाया गया। जिसे मंडी अधिनियम के तहत जब्ती कर प्रकरण तैयार किया गया।
उल्लेखनीय है कि मंडी अधिनियम के तहत फुटकर व्यापारियों को 10 क्विंटल धान संग्रहण करने की पात्रता है। इससे अधिक मात्रा में धान संग्रहित करने पर न्यूनतम मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की जाती है। CGNEWS
Illegal storage of paddy: 162 quintals of paddy seized from a retailer