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मामूली विवाद पर हुए हत्या मामले पर आजीवन कारावास कि सजा

मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को खैरागढ़ न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा
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मामूली विवाद पर हुए हत्या मामले पर आजीवन कारावास कि सजा

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में 2020 में हुए मामूली विवाद पर हुए हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने फैसला सुनते हुए आरोपी रोहित मेरावी को आजीवन कारावास कि सजा सुनाया है। 26 फ़रवरी 2020 को उपसरपंच बनने की ख़ुशी में चल रहे भोज के दौरान बीड़ी मांगने पर विवाद हुआ और मृतक शगुन ध्रुवे की हत्या आरोपी रोहित कंवर ने कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी रोहित मेरावी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रोहित मेरावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 26 फरवरी 2020 को उपसरपंच बनने की खुशी में चल रहे भोज के दौरान हुआ था, जब बीड़ी मांगने पर विवाद हुआ और आरोपी रोहित कंवर ने मृतक शगुन ध्रुवे की हत्या कर दी थी।

न्यायालय का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी रोहित मेरावी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मामले की जांच और सुनवाई

बकरकट्टा थाना पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और सबूतों का अवलोकन किया गया। इसके बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।

पीड़ित परिवार ने कही ये बात

पीड़ित परिवार ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह उनके लिए न्याय की प्राप्ति है। वे उम्मीद करते हैं कि आरोपी को सजा मिलेगी और उन्हें न्याय मिलेगा।

Life imprisonment for murder over minor dispute




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