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जमीन लेने के विरोध पर पुलिस ने घोषित कर दिया गुंडा..कोर्ट ने रोक लगाई

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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7  बिलासपुर // हाईकोर्ट ने एक मामले में कड़ी टिप्पणी की है कि बिना प्रक्रिया और सूचना के किसी का नाम गुंडा सूची में शामिल करना गलत है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसे तो किसी का भी नाम गुंडा सूची में शामिल कर लिया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का नाम सूची में शामिल करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य शासन और पुलिस को नोटिस जारी किया है।

मामला रायगढ़ जिले के तमनार का है। यहां के किसान आशुतोष बोहिदार की मां के नाम पर जमीन और आवास है। निजी कंपनी द्वारा यहां पर पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसका आशुतोष ने विरोध किया। इस पर उसके खिलाफ थाने में 4-5 अलग अलग मामले दर्ज करा दिए गए। साथ ही जून 2022 में उसका नाम गुंडा सूची में भी शामिल कर दिया गया।chhattisgarh-hc-highcourt

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चुनाव के दौरान गुंडा सूची पुलिस ने जारी की तो आशुतोष को इसकी जानकारी हुई। उसने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई तो पता चला कि उसके खिलाफ 5 मामले विभिन्न मामलों में दर्ज हैं, इनमें शांतिभंग, धमकी, हमले आदि प्रकरण शामिल हैं।

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