राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 बेंगलूरु // मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत देते हुए हिट फिल्म केजीएफ-2 के म्यूजिक के कथित कॉपीराइट उल्लंघन पर कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को ब्लॉक करने वालेबेंगलुरु सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और उसके ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के हैंडल को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने पार्टी से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का आदेश भी दिया था। ये दोनों ट्विटर हैंडल ‘@INCIndia’ और ‘@BharatJodo’ हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) न्यायाधीश जी.नरेंद्र और न्यायाधीश पीएन देसाई की खंडपीठ ने आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री का ट्वीट हटाना होगा। वाणिज्यिक अदालत के आदेश को रद्द करने का फैसला कॉपीराइट उल्लंघन करने वाली सामग्री के हटाने के अधीन हैं।
पीठ ने भी माना कि ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कांग्रेस पार्टी की उस दलील को दर्ज किया कि वह कल दोपहर 2 बजे तक उल्लंघन करने वाले ट्वीट्स को हटा देगी। (Karnataka High Court)
patrika
