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बैंक KYC के लिए RBI ने कही..ग्राहक को बैंक जाने की जरूरत नहीं

Reserve Bank Of India
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ग्राहक को केवाईसी अद्यतन करवाने बैंक जाने की जरूरत नहीं : आरबीआई

राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 नई दिल्ली // आरबीआई ( ReserveBankOfIndia) ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है।(KYC)Reserve Bank Of India

इसमें कहा गया कि यदि केवाईसी ( KYC) विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं। ReserveBankOfIndia

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आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसी की सि पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने डी बृहस्पतिवार को ये दिशा-निर्देश या जारी किए। ReserveBankOfIndia

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RBI said for bank KYC ..the customer does not need to go to the bank


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