ग्राहक को केवाईसी अद्यतन करवाने बैंक जाने की जरूरत नहीं : आरबीआई
राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 नई दिल्ली // आरबीआई ( ReserveBankOfIndia) ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है।(KYC)![]()
इसमें कहा गया कि यदि केवाईसी ( KYC) विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं। ReserveBankOfIndia
| इसे भी पढ़ें: सावधान! सैनेटरी पैड्स दे रहे कैंसर..छीन रहे मातृत्व सुख..स्टडी में दावा: इसमें कैंसर पैदा करने वाले रसायन |
आरबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसी की सि पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने डी बृहस्पतिवार को ये दिशा-निर्देश या जारी किए। ReserveBankOfIndia

RBI said for bank KYC ..the customer does not need to go to the bank
source.


