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नगर पंचायत भोपालपटनम CMO और लेखापाल निलंबित, किया था 62 लाख का बड़ा घोटाला

Bhopalpatnam Nagar Panchayat CMO and accountant suspended for committing a massive scam of Rs 62 lakh नगर पंचायत भोपालपटनम CMO और लेखापाल निलंबित, किया था 62 लाख का बड़ा घोटाला
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नगर पंचायत भोपालपटनम CMO और लेखापाल निलंबित, किया था 62 लाख का बड़ा घोटाला

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 बीजापुर। भोपालपटनम नगर पंचायत में विकास के नाम पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का बड़ा खेल सामने आया है। बिना कोई सामग्री खरीदे ही 62 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। मामले में राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

भंडार नियम ताक पर, पार्षदों के नाम पर फर्जी मांग पत्र

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि भंडार क्रय नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। पार्षदों के माध्यम से संदिग्ध मांग पत्र तैयार करवाए गए और कागजों में सामग्री खरीदी दिखाकर पूरी राशि निकाल ली गई। चौंकाने वाली बात ये है कि कई मामलों में सामग्री खरीद का कोई प्रमाण ही नहीं मिला, फिर भी भुगतान कर दिया गया।

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अटल चौक में भी गड़बड़ी, 15वें वित्त का पैसा बिना अनुमति खर्च

जांच में अटल चौक निर्माण कार्य में भी वित्तीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। 15वें वित्त आयोग की राशि का मद परिवर्तन कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ही भुगतान कर दिया गया। इतना ही नहीं, बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अग्रिम वेतन आहरण का मामला भी सामने आया है।Bhopalpatnam Nagar Panchayat CMO and accountant suspended for committing a massive scam of Rs 62 lakh नगर पंचायत भोपालपटनम CMO और लेखापाल निलंबित, किया था 62 लाख का बड़ा घोटाला

 

62 लाख की अनियमितता, आचरण नियमों का उल्लंघन

नगरीय प्रशासन विभाग ने 62 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता को गंभीर कदाचार माना है। दोनों अधिकारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का आरोप तय किया गया है।

 

नवा रायपुर से जारी हुआ आदेश

नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में CMO विकास पाटले को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा नियम 2017 और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को नगर पालिक कर्मचारी सेवा नियम 1968 के तहत निलंबित किया गया है।




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