सार्वजनिक स्थानों व सड़कों में बिल्डींग मटेरियल व मलमा, लगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 राजनांदगांव । शासन निर्देश के अनुक्रम में प्लास्टिक मुक्त नगर की परिकल्पना को साकार करने प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने तथा सडक में बिल्डिंग मटेरियल व मलमा रखने पर मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित टीम निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही की कडी मेें आज निगम का स्वास्थ्य अमला ने लखोली वार्ड नं. 32 राहुल नगर सरेखीन तालाब के पास एवं वार्ड नं. 33 जैतखंब चौक में रेत, गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल रखने पर संबंधित से 3 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया।
आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों के द्वारा अपने आवास व दुकानों के सामने मलमा तथा दुकानों का समान रखकर सडक में अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ साथ गंदगी फैलती है। जिसे ध्यान में रखते हुये नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है, कार्यवाही के तहत आज लखोली वार्ड नं. 32 राहुल नगर सरेखीन तालाब के पास बृजलाल यादव द्वारा रोड में रेत, गिट्टी ईट रखने पर 1 हजार रूपये एवं लखोली वार्ड नं. 33 जैतखंब चौक के पास श्री कृष्णा महिलांगे द्वारा रोड में रेत, गिट्टी, ईट मटेरियल रखने पर 2 हजार रूपये कुल 3 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहेगी।

आयुक्त विश्वकर्मा ने नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील करते हुये कहा है कि मलमा सड़क पर न रखे एवं अपने दुकान का समान दुकान की सीमा में रखे, अन्यथा जप्ती करते हुये अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने होटलो,खोमचों एवं फल-सब्जी व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई करने,खाद्य सामाग्री को ढककर रखने ताजा खाद्य सामाग्री का विक्रय करने एवं प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग नहीं करने की अपील की है।Building Materials and Debris Found in Public Places and on Roads; Fines Imposed
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