समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं हुए तो तैनात होंगे प्रशासक
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // राज्य सरकार ने नगरीय निकाय अधिनियम में संशोधन को लेकर दो अध्यादेश जारी किया है। 30 अक्टूबर की तारीख में जारी दोनों अध्यादेश मंगलवार को सार्वजनिक हुआ है। इन अध्यादेशों का सीधा संबंध राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से है।
छह महीने के लिए होंगी नियुक्ति
यह सरकार की तरफ से अधिनियम में किए गए पहले संशोधन से प्रदेश में करीब दो लाख वोटर वोटर बढ़ जाएंगे। दूसरे संशोधन के जरिये सरकार ने नगरीय निकायों की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी। यह नियुक्ति छह महीने के लिए होगी।
छह जनवरी को हो जायेगा कार्यकाल समाप्त
प्रदेश के अधिकतर जाएगा नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल छह जनवरी को समाप्त हो जायेगा। जानकारों के अनुसार प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय करता है।
वोटर के इस नियम में हुआ बदलाव
अब तक का नियम यह था कि एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का नाम ही मतदाता सूची में शामिल किया जाता था। इससे ऐसे वोटर जो जनवरी के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करते, वो वोट नहीं बन पाते हैं। चुनाव आयोग भी पहले इसी आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करता था, लेकिन अब आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब पूरे साल में चार अलग-अलग तारीख तय की गई है। इन तारीखों पर 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों का नाम वोटर लिस्टा में जुड़ जाता है।