छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन श्री महादेव कावरे के निर्देशन में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग दुर्ग (छ.ग.) द्वारा जिला कोषालय खैरागढ छुईखदान गण्डई के अंतर्गत जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को शासकीय विभागों द्वारा सेवा प्राप्ति एवं सामग्री खरीदी पर विक्रेताओं एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों तथा प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतानों पर जीएसटी के स्त्रोत पर टीडीएस कटौती के संबंध में 22 मई को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया जिसमें जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी दिये गये लिंक से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किये। GST- TDS
संभागीय संयुक्त संचालक दिवाकर सिंह राठौर द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 एवं छ.ग. माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को ठेकेदारों के किये जाने वाले भुगतान पर कर की जीएसटी-टीडीएस कटौती करने का प्रावधान है। उक्त संबंध में ई-कोष के माध्यम से जीएसटी-टीडीएस GST- TDS प्रोसेस किये जाने के प्रावधानों से अवगत कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुडे जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न संकाओ को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दूर किया गया।
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